संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में घिरे युवक आदित्य शर्मा को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। सरकाघाट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के अनुसार जोगिंद्रनगर थाने में दो अक्तूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 17 अगस्त और छह सितंबर को एक होटल के कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इन्कार कर दिया।
अदालत ने पाया कि संबंधित तारीखों पर होटल के कमरे आरोपी के नाम पर बुक थे। पुलिस ने घटनास्थलों की पहचान करवाई और होटल के रिकॉर्ड सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। युवती के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।