मंडी। मंडी शहर में अब यातायात व्यवस्था नई प्रणाली के तहत संचालित होगी। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने शहर के ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुनर्गठन से जुड़ी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।
इससे पहले फरवरी में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद इस आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के अंतर्गत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
अधिसूचना के अनुसार मंडी शहर के 18 प्रमुख मार्ग अब नो पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं। इनमें टारना टर्न से माइक्रोवेव स्टेशन, गांधी चौक से विक्टोरिया ब्रिज, ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज, इंदिरा मार्केट, सुकोडी चौक से जेल रोड, जेल रोड से एडीसी आवास तक, चौहटा बाजार से पोस्ट ऑफिस, सुकोडी चौक से बीआरओ कार्यालय, टीका साहिब रोड, बाईपास रोड सुकोडी ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज, ओल्ड सुकेती ब्रिज से केहनवाल चौक, डाइट रोड और पुलिस स्टेशन से एसपीयू कैंपस होते हुए जिमखाना क्लब तक के क्षेत्र शामिल हैं।
न्यू ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज तक का इलाका पेड पार्किंग क्षेत्र रहेगा। वहीं, डीसी कार्यालय, एसपी कार्यालय और अन्य सरकारी भवनों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रिज़र्व पार्किंग तय की गई है। नगर निगम मंडी को सभी स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि यह अधिसूचना शहर में बढ़ते वाहन दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।