बालीचौकी (मंडी)। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने शनिवार को थाची में कामगारों और उनके परिजनों को जागरूक करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य कामगारों को उनके अधिकारों, पंजीकरण प्रक्रिया, और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था।
जिला श्रम कल्याण अधिकारी अनिल ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगारों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। बोर्ड में पंजीकृत होने के लिए अधिक खर्च नहीं आता है, बल्कि पंजीकरण शुल्क मात्र एक रुपये है जो एक ही बार देना होता है।
पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन तक कार्य करना चाहिए। इनमें निजी निर्माण कार्य, मनरेगा, या पंचायत या सरकार द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि मान्य होगी।
अनिल ठाकुर ने स्पष्ट किया कि 90 दिनों की मजदूरी पर्ची या नियुक्ति पत्र पंजीकरण के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा लाभार्थी की सदस्यता को जीवित रखने और सहायता प्राप्त करने के लिए पहले वर्ष के बाद भी यह आवश्यक है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में दो पासपोर्ट फोटो और आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा विद्यालय के प्रमाण पत्र में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।