साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में थाना सदर मंडी में हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट) एक्ट, 1985 की धारा-3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ अन्य उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण कर रही है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।