घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वाले ढाबा मालिकों पर शिकंजा कस गया है। घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर एसडीएम कोर्ट ने आठ ढाबा मालिकों को 16 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। डीएफएससी मंडी ने मार्च माह के दौरान नेरचौक क्षेत्र में दबिश देकर उक्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर ढाबों से जब्त किए थे।
एसडीएम सदर मदन कुमार ने घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उक्त ढाबा मालिकों को चेताया है कि यदि वह दोबारा ढाबों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर उपयोग में लाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। डीएफएससी मंडी ने नेरचौक क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर मार्च माह के दौरान दबिश दी। औचक निरीक्षण पर नेरचौक क्षेत्र के विभिन्न ढाबों से आठ घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े थे। जिन्हें मौके पर जब्त किया गया था।
डीएफएससी मंडी ने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद मामला एसडीएम कोर्ट भेजा था। शुक्रवार को पेशी के दौरान ढाबा मालिकों के बयान से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने प्रति सिलेंडर पर ढाबा मालिक को दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है और भविष्य में घरेलू सिलेंडर का दुरुपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। डीएफएससी मंडी मिलाप शांडिल ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने पर एसडीएम कोर्ट ने ढाबा मालिकों को सोलह हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी ढाबा मालिकों को चेताया है कि नियमानुसार व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग करें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।