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संविदा कर्मचारियों के सेवा लाभ जल्द जारी करे सरकार : संघ

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राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने का स्वागत
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शिक्षक संघ बोला- अब कर्मचारियों को सेवा लाभ देने में देरी का कोई औचित्य नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ (एचजीसीटीए) ने संविदा कर्मचारियों के सेवा लाभों से जुड़े मामले में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत किया है। संघ ने इसे हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए राहत बताते हुए सरकार से न्यायालय के आदेश जल्द लागू करने की मांग की है।
मंडी में एचजीसीटीए की अध्यक्ष डॉ. बनीता सकलानी ने कहा कि प्रदेश के न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि संविदा सेवा को सेवा लाभों से अलग नहीं किया जा सकता। ताज मोहम्मद मामले सहित कई फैसलों में उच्च न्यायालय ने संविदा अवधि को वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, पदोन्नति, अर्जित अवकाश, पेंशन और अन्य सेवा लाभों में शामिल करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को लागू करने के बजाय सरकार ने भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024 लागू किया, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने असांविधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया। इसके बाद सरकार की सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिकाएं भी खारिज हो गईं। संघ का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय बोझ का हवाला देकर कर्मचारियों के वैधानिक अधिकार नहीं रोके जा सकते।
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एचजीसीटीए ने सरकार से सभी विभागों को जल्द निर्देश जारी कर पात्र कर्मचारियों की संविदा सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, पदोन्नति, अर्जित अवकाश, पेंशन और अन्य सभी सेवा लाभों में शामिल करने की मांग की है। संघ ने कहा कि अब आदेशों के क्रियान्वयन में और देरी का कोई औचित्य नहीं है।
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