विकास खंड धर्मपुर की चौक पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग पर पूर्व पंचायत प्रधान प्रधान, सचिव समेत 12 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और झूठे सबूत पेश करने का मामला दर्ज हुआ है।
उक्त मामला सरकाघाट पुलिस थाना ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।
वर्ष 2007 से 2010 के दौरान विकास खंड धर्मपुर की चौक पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप शिकायतकर्ता भागीरथ पुत्र गोविंद राम निसी कुठेहड़ डाकघर देवब्राड़ता ने लगाया है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत चौक, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत , जेई ग्राम पंचायत चौक, तकनीकी सहायक , बीडीओ, प्रधान, उपप्रधान , बीडीसी सदस्य, वार्ड पंच, सचिव, चौकीदार और चौक निवासी एक व्यक्ति ने मिलकर मनरेगा व अन्य विकास कार्यों में धांधली करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
सरकारी धन के दुरुपयोग में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य में फर्जी हाजरियां, गुणवत्ता में कमी, ओवर राइटिंग और अन्य शामिल है। डीएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 469, 193,196, 201 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है।