500 रुपये शुल्क देकर अनुमति लेना अनिवार्य
निर्धारित स्थानों पर ही होगी बिक्री उल्लंघन पर कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर(मंडी)। सुंदरनगर में दीपावली के मद्देनजर एसडीएम अमर नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए गए। तंग बाजारों और दुकानों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बिक्री केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी।
नए बस स्टैंड से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस चौक तक और अंबेडकर नगर में बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, नगर परिषद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीबीएमबी कॉलोनी के ओपन एयर थिएटर, चौगान मैदान, भोजपुर के जवाहर पार्क, कृषि सामुदायिक भवन के बाहर, ललित चौक और धनोंटू चौक पर निर्धारित स्थानों में पटाखे बेचे जा सकेंगे।
एसडीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पटाखे बेचने के लिए निर्धारित फार्म भरकर 500 रुपये शुल्क के साथ अनुमति लेना अनिवार्य है। जवाहर पार्क में निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बिना अनुमति या निर्धारित स्थानों के बाहर पटाखे बेचने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर परिषद, पुलिस, अग्निशमन विभाग और व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।