कटौला में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशाला में मौजूद व्यापारी। स्त्रोत - आयोजक
कटौला (मंडी)। इलाका उत्तरशाल में सोमवार को स्थानीय व्यापारियों को जागरूक करने वाले खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्यशाला लगाई। कार्यशाला में स्थानीय व्यापारियों को जागरूक करते हुए फूड लाइसेंस और पंजीकरण करने के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ कार्यशाला में अन्य नियमों और प्रावधानों को भी विस्तार से विभागीय सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताए। कार्यशाला में एलडी ठाकुर ने बताया कि कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए पंजीकरण और फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। 12 लाख से कम आय होने पर पंजीकरण और इससे अधिक आय होने पर फूड लाइसेंस लेना हेागा। उन्होंने फूड लाइसेंस और पंजीकरण को लेकर पूरी प्रक्रिया समझाई। बताया कि बिना पंजीकरण और लाइसेंस काम करने पर एफएसएसएआई एक्ट के तहत पांच लाख रुपये तक जुर्माना और छह माह तक कैद का प्रावधान है। कार्यशाला में दौरान व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों से प्रश्न भी पूछे और उनकी शंकाएं भी दूर की गई। एलडी ठाकुर ने बताया कि नियमों का पालन करते हुए व्यापारी वर्ग कारोबार करें। किसी को कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कहा कि उत्पाद लेती बार व्यापारी भी ध्यान रखें।