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हिमाचल में सड़क हादसा: मंडी की डियोड टनल नंबर-9 में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराई, चार घायल; चालक पर केस दर्ज

Sun, 27 Sep 2026 10:56 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।

सार

Deod Tunnel No 9 Pandoh Car Accident Four Injured Mandi: मंडी जिले के पंडोह के पास डियोड टनल नंबर-9 में रविवार तड़के तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टनल की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई है और चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
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दुर्घटनाग्रस्त कार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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मंडी जिले के पंडोह के समीप डियोड टनल नंबर-9 में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टनल की रेलिंग से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि कार क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार सवार चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। फिलहाल चारों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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रात करीब 2:05 बजे मिली हादसे की सूचना
पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को रात करीब 2:05 बजे एनएचएआई के थलौट स्थित नियंत्रण कक्ष से पुलिस चौकी पंडोह को डियोड टनल नंबर-9 में सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक अशोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां सफेद रंग की होंडा सिटी कार नंबर HP-68B-0330 क्षतिग्रस्त हालत में मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार तेज रफ्तार में थी। टनल के भीतर चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन सीधे रेलिंग से जा टकराया।

चार लोग घायल
हादसे में कार चालक दीपक शर्मा (40), पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार शर्मा, निवासी वार्ड नंबर-6 घुघर, डाकघर बिंद्राबन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा घायल हुए हैं। उनके अलावा कार सवार मोहन सिंह, सनी और संजय शर्मा भी घायल हुए हैं। चारों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया। पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए और उनके उपचार से संबंधित जानकारी भी जुटाई।

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चालक के खिलाफ मामला दर्ज
मौके की परिस्थितियों और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने कार चालक दीपक शर्मा के खिलाफ थाना सदर मंडी में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(a) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है और दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जुटाया जा रहा है। टनल के भीतर तेज रफ्तार के कारण हुए इस हादसे के बाद एक बार फिर पहाड़ी मार्गों और सुरंगों में वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखने की जरूरत सामने आई है।
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