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बच्ची से दुराचार के दोषी को तीन साल कठोर कारावास

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- फोटो : file photo
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मंडी। छह साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी को जुर्माना राशि उचित समय में अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी एल कोछड़ की विशेष अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया।
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उन्होंने बताया कि करसोग तहसील के साकल (पांगणा) निवासी शिव राम उर्फ शिवा के खिलाफ पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ओफेंस) एक्ट की धारा 4 के तहत अभियोग साबित होने पर सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 अक्तूबर 2015 को 6 वर्षीय बालिका अपने भाई के साथ घर पर मौजूद थी। जबकि उनके माता-पिता खेतों में घास काटने का काम करने गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता से दुराचार किया था। परिजन जब खेतों से लौटे तो बालिका घर में रो रही थी। उनके पूछने पर बच्ची ने अपनी माता को घटना के बारे में बताया। जिस पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिग पर लैंगिक हमला करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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