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Mandi News: चेक बाउंस केस में शिकायत खारिज

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मंडी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में शिकायत को समय से पहले दाखिल बताकर उसे खारिज कर दिया है। वाहन लोन चुकाने के लिए जारी चेक बाउंस हुआ था। इस पर मामला अदालत में दायर किया गया था।
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मामले के तथ्यों के अनुसार सीडी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, गोहर (शाखा बालीचौकी) ने जतिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने वाहन ऋण की अदायगी के लिए 6,10,000 रुपये का चेक जारी किया था। खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद सोसायटी ने 9 अगस्त 2017 को कानूनी नोटिस भेजा था और 19 सितंबर 2017 को अदालत में शिकायत दायर की।
अदालत ने पाया कि शिकायत नोटिस की सेवा के 15 दिन पूरे होने से पहले ही दायर कर दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत तब तक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक नोटिस की सेवा के बाद 15 दिन की अवधि पूरी न हो जाए। अदालत ने सर्वाेच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह शिकायत पूर्वकालिक है और इसलिए कानूनी रूप से मान्य नहीं है। संवाद
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