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Mandi News: चार लाख के चेक बाउंस मामले में कर्जदार दोषी करार

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करसोग की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। करसोग की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने चार लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। मामले के अनुसार आरोपी ने अगस्त 2020 में शिकायतकर्ता से चार लाख रुपये उधार लिए थे और भुगतान के लिए पंजाब नेशनल बैंक की करसोग शाखा का चेक दिया था। 10 अक्तूबर 2020 का चेक 28 अक्तूबर को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
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बचाव में आरोपी ने चेक को पीडब्ल्यूडी कार्य से जुड़े पुराने लेनदेन में सुरक्षा के तौर पर दिए जाने और दुरुपयोग का दावा किया। अदालत ने माना कि आरोपी चेक संख्या 240052 को सुरक्षा चेक साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
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