मतदान केंद्र के समीप शस्त्र ले जाने पर रहेगी रोक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने पंचायत चुनावों के मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला में मतदान 26, 28 और 30 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले चरण में 24 मई, दूसरे में 26 मई और तीसरे में 28 मई को दोपहर 3 बजे से प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी प्रदर्शन या मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार पर रोक रहेगी।
इसके अलावा मतदान केंद्रों के आसपास हथियार लेकर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत अधिकारी और सुरक्षा कर्मी ही शस्त्र के साथ मौजूद रह सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।