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Mandi News: चरस और अफीम बरामदगी मामले में दो आरोपियों को जमानत

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मंडी। पुलिस थाना सदर मंडी में दर्ज चरस और अफीम बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने पाया कि मामले में बरामद 207 ग्राम चरस और 157 ग्राम अफीम व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं।
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विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत में आरोपी देवेंद्र कुमार निवासी बल्ह और कुमत राम निवासी बंजार ने जमानत याचिकाएं दायर की थीं। अदालत में पुलिस की ओर से बताया गया कि 11 अप्रैल 2026 को शिला किप्पड़ फोरलेन के पास नाकाबंदी के दौरान मनाली से बिलासपुर जा रही निजी बस में तलाशी ली गई थी। इस दौरान बस सवार कुमत राम के कब्जे से 157 ग्राम अफीम और 207 ग्राम चरस बरामद की गई थी। जांच के दौरान कुमत राम से पूछताछ में देवेंद्र कुमार का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था और गूगल पे के माध्यम से लेनदेन भी हुआ था। इसके बाद देवेंद्र कुमार को भी मामले में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपियों से अब कोई बरामदगी बाकी नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले किसी समान प्रकृति के मामले का रिकॉर्ड नहीं है और उनके फरार होने की आशंका भी नहीं है। ऐसे में दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बांड पर रिहा करने के आदेश दिए गए। संवाद
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