मंडी। अपीलीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करने का आदेश दिया है। सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई तीन माह के साधारण कारावास और 80 हजार रुपये हर्जाना भरने की सजा को बरकरार रखा है।
इस मामले के तथ्यों के अनुसार बालीचौकी तहसील के खलवाहण (थाची) निवासी हरी राम के सेब के बगीचे की राशि को अदा करने के लिए जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के नाकाधार (जलुग्रां) निवासी रमेश कुमार ने पचास 50 हजार रुपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता हरी राम ने दो बार चेक को भुगतान के लिए लगाया लेकिन यह दोनों बार बाउंस हो गया था।
ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस जारी कर राशि की मांग की थी। आरोपी राशि की अदायगी करने में असफल रहा। इसके चलते शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया था। आरोपी ने सजा के इस फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी। आरोपी की अपील को खारिज करते हुए सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाए गए सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। संवाद