मंडी। चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी। मामले के तथ्यों के अनुसार 2021 में करसोग क्षेत्र के सेब ठेकेदार सतीश ने स्थानीय किसान लीलाधर से सेब की पेटियां खरीदी थीं। इनकी कुल कीमत 1.03 लाख रुपये थी। भुगतान के लिए आरोपी ने दो चेक जारी किए, लेकिन ये बाउंस हो गए। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजा गया, फिर भी भुगतान नहीं हुआ। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करसोग की अदालत में वाद दायर किया गया।
निचली अदालत ने 4 नवंबर 2024 को आरोपी सतीश को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास और 1.20 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने सत्र अदालत में अपील दायर की थी।
अदालत ने माना कि आरोपी ने सेब खरीदने और चेक पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की है, जिससे कानूनन देनदारी सिद्ध होती है। अदालत ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा। संवाद