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Mandi News: चेक बाउंस मामले में अपील खारिज की

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मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 मंडी (कैंप एट करसोग) की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि हस्ताक्षरित चेक जारी होने की स्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धाराओं के तहत वैधानिक अनुमान शिकायतकर्ता के पक्ष में जाता है। मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2019 में करसोग क्षेत्र के एक पशुपालक ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे 18 बकरियां 70 हजार रुपये में खरीदीं। भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिया। चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन भुगतान न होने पर शिकायत दायर की गई।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करसोग ने 10 अक्तूबर 2023 को आरोपी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए दो माह का साधारण कारावास और 80 हजार रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आरोपी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। संवाद
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