हमीरपुर। भोरंज थाना क्षेत्र के कोटलू मंदिर के पास एक व्यक्ति के सिर पर हमला करने के मामले में आरोपी सुनील कुमार उर्फ नीलू को सत्र न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच की स्थिति और आरोपी की हिरासत की आवश्यकता सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। पुलिस के मुताबिक सात अक्तूबर 2026 को स्थानीय युवक पट्टा में आयोजित एक पार्टी में शामिल होने के बाद परिचित की गाड़ी से कोटलू मंदिर के पास उतरा था। आरोप है कि वहां से गुजरते आरोपी सुनील कुमार उर्फ नीलू ने उसे गालियां दीं और किसी भारी और नुकीली वस्तु से सिर पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मामले में जरूरी जांच हो चुकी है। आरोपी से आगे हिरासत में रखकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। ऐसे में अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।