मंडी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 1 सुंदरनगर ने सीडी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड की ओर से दायर चेक बाउंस मामले में आरोपी हारी राम को दोषी करार दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार सोसायटी से आरोपी हारी राम ने उनसे 2,50,000 रुपये का लोन लिया था। देनदारी चुकाने के लिए उसने 1,99,207 रुपये का चेक सोसायटी के पक्ष में जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया। सोसायटी ने 17 फरवरी 2020 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया।
अदालत के समक्ष आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने लोन लिया था, पर दावा किया कि राशि चुका दी थी। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हारी राम को धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। सजा निर्धारण के लिए अलग से सुनवाई होगी। संवाद