मंडी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुंदरनगर ने घायल युवक भोगता राम को 1,92,840 रुपये मुआवजा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। यह ब्याज याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक देय होगा। अधिकरण ने बीमा कंपनी को राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं।
मामले के तथ्यों के अनुसार 21 मार्च 2008 की रात लगभग 8:20 बजे भोगता राम अपने स्कूटर से गुटकर से अपने गांव भर्दवान जा रहे थे। जब वह चक गोहर के पास पहुंचे तो सुंदरनगर की ओर से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के अनुसार उन्हें 8 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई।
घायल ने 26 मार्च 2022 को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की। बीमा कंपनी ने लापरवाही और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आपत्ति उठाई। चालक ने हादसा तो स्वीकार किया, लेकिन स्वयं को निर्दोष बताया।
साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शी गवाह और प्राथमिकी के आधार पर अधिकरण ने माना कि हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस घटना के समय वैध पाया गया और बीमा पॉलिसी भी प्रभावी थी। अदालत ने सभी मदों को जोड़कर कुल 1,92,840 रुपये मुआवजा निर्धारित किया। संवाद