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चेक बाउंस मामले में तीन माह का कारावास

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मंडी। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह की कारावास में भेज दिया है। इसके अलावा आरोपी को शिकायतकर्ता के पक्ष में 1,15,000 रुपये की राशि अदा करनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-दो राजेश चौहान के न्यायालय ने आरोपी सदर तहसील के सोयरा (बाल्ट) निवासी सरवण कुमार पुत्र चुहरू राम को हिरासत में लेकर तीन माह की सजा काटने के लिए उप जेल मंडी भेज दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी सरवण कुमार ने सदर तहसील के करनेहडा (गलमा) निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र गुरदेव शर्मा को उधार चुकाने के लिए एक लाख रुपये का चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता प्रदीप कौशल के माध्यम से अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर चलाए गए अभियोग में आरोपी सरवण कुमार को अदालत ने तीन माह के कारावास और 1,15,000 रुपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह के न्यायालय ने अपील को खारिज करके कोर्ट नंबर-दो के न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। आरोपी ने इस मामले में न तो अपील की और न ही अदालत के समक्ष सरेंडर किया था। आरोपी ने मंगलवार को अदालत में गैर जमानती वारंट को वापस लेने की अर्जी दी। अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते उसे सजा की अवधि काटने के लिए उप जेल मंडी में भेजने का आदेश दिया।
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