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स्कूलों में बच्चों की स्टेशनरी की जांच करने के आदेश

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मंडी। जिले के निजी स्कूलों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने जांच बैठा दी है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने उपमंडल के आबकारी अधिकारियों को अपने अधीन आने वाले स्कूलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अपने वृत्तों में पड़ने वाले निजी स्कूल-कॉलेजों में निरीक्षण कर इसकी शीघ्र रिपोर्ट प्रशासन और शिक्षा विभाग को भेजें। निरीक्षण के दौरान जांच दल यह सुनिश्चित करे कि क्या यह स्कूल-कॉलेज जीएसटी एक्ट में पंजीकृत हैं। सामान बेचने पर ग्राहकों को बिल जारी किया जा रहा है, यदि जीएसटी पंजीकृत है तो उसका नंबर सुनिश्चित करके जीएसटी रिटर्न कर जमा करने की जांच की जाए। स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कक्षा अनुसार कितनी संख्या है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान की प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी के पास स्टेशनरी, नोट बुक, ग्राफ बुक, प्रैक्टीकल बुक, कलरिंग बुक और बैग सहित अन्य सामान का सेट कितने मूल्य का है। इस सामान के विक्रय के लिए संस्थान की ओर से किन व्यापारियों को अधिकृत किया है। जांच दलों को इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग प्रीतपाल सिंह ने बताया कि सभी सहायक आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्र में निजी स्कूलों की जांच पड़ताल करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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