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Mandi News: चेक बाउंस के आरोपी को 8 माह का कारावास

Wed, 16 Oct 2024 07:34 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
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दस लाख रुपये हर्जाना भी देना होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 8 माह के साधारण कारावास और दस लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। आरोपी की ओर से जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक ने निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर पधर तहसील के नागरेहड़ (उरला) निवासी चिंत राम पुत्र हरी राम को यह सजा सुनाई है। अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी चिंत राम ने सदर तहसील के सांबल (पंडोह) निवासी शिव राम पुत्र इंदरू राम से अच्छे संबंध होने के कारण अपनी घरेलू जरूरतों के लिए पांच लाख रुपये की राशि गवाह गुरदास चंद के सामने उधार ली थी। इस राशि की अदायगी के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चेक जारी किया था।
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शिकायतकर्ता ने जब यह चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस जारी कर राशि की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर विधिक देनदारी को अदा करने के लिए चेक जारी करने और इसके बाउंस हो जाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इस पर अदालत ने आरोपी को कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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