जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर की रोपड़ी-कलैहडू पंचायत के गांव रोपड़ी, कोलंग और निचला गरोडू पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। स्थानीय अधिवक्ता शितिज कौशल की अध्यक्षता में यह शिविर लगाए गए। इनमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश के तहत लोगों को मिलने वाली कानूनी सुविधाओं के संदर्भ में अवगत करवाया। शितिज कौशल ने कहा कि वे पिछले एक सप्ताह से उक्त स्थानों में जाकर लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण के निर्देशों के तहत मिलने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता को लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं असहाय, बच्चों और नाबालिग बच्चों या बूढ़े माता-पिता जिनका कोई अपना भरण-पोषण का सहारा नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से निशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयासरत रहता है। कोई भी पात्र व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके द्वारा उन लोगों को समय पर प्रभावी ढंग से कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य वर्षों से पिछड़े, न्याय से पिछड़े लोगों को न्याय दिलाकर नया संदेश लाना है। इस अवसर पर निचला गरोडू ग्रांम पंचायत के उपप्रधान प्रेम सिंह सहित पंचायत की महिलाओं और लोगों ने भाग लिया।