सुंदरनगर (मंडी)। अधिक रुपये लेकर कम बिल थमाना स्कूटर विक्रेता को महंगा पड़ गया। शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने स्कूटर विक्रेता को 7305 रुपये लौटाने के साथ 10 हजार जुर्माना और 5 हजार शिकायत खर्च देने के आदेश सुनाए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता और सदस्यों विभूति शर्मा व आकाश शर्मा ने उपभोक्ता की शिकायत को उचित मानते हुए यह फैसला सुनाया है।
जिला उपभोक्ता फोरम मंडी ने स्कूटर विक्रेता को अधिक रुपये लेकर कम का बिल थमाने पर उपभोक्ता के पक्ष में 7305 रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 10 हजार रुपये जुर्माना और 5 हजार रुपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। उपभोक्ता के अधिवक्ता कीर्ति ठाकुर ने बताया कि महेश कुमार निवासी चौक डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने फोरम में दायर शिकायत में आरोप लगाया था कि वह केशव बाइक वर्ल्ड के पास स्कूटर लेने गया था। स्कूटर खरीदते समय विक्रेता ने उपभोक्ता को पुराने स्कूटर पर 5 हजार रुपये एक्सचेंज वैल्यू के साथ-साथ नए स्कूटर की इंश्योरेंस फ्री में करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता ने नया स्कूटर 56 हजार रुपये में खरीदा। जब उपभोक्ता ने बिल मांगा तो उसे 48695 रुपयों का दिया गया। उपभोक्ता ने इसका कारण पूछा। इस पर विक्रेता ने एक अन्य नया 50395 रुपयों का बिल बनाकर उपभोक्ता को दे दिया। उन्होंने बताया कि विक्रेता ने दूसरे बिल में इंश्योरेंस की राशि भी जोड़ दी थी। कीर्ति ठाकुर ने बताया कि ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की। इसे जिला उपभोक्ता फोरम मंडी ने उचित मानते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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