पधर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सौजन्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन द्रंग विकास खंड की ग्राम पंचायत पाली में किया गया। अधिवक्ता इंद्र सिंह त्यागी और पीएलवी वीरेंद्र शर्मा ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। त्यागी ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, असहाय बच्चे, नाबालिग बच्चे, बूढ़े माता पिता, जिनका भरण पोषण का कोई सहारा नहीं या जिनके पति, पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसे सभी पात्र लोग जो अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, उन्हें विधिक प्राधिकरण की ओर से निशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की पात्रता, मुफ्त कानूनी सहायता के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं, विधिक सेवा कहां से प्राप्त कर सकते हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पीएलवी वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश विधिक प्राधिकरण सभी प्रकार की कानूनी सेवाओं को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे में पात्र गरीब लोग मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठाकर अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने सहायता केंद्र और हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर की भी लोगों को जानकारी दी।