मंडी। चेक बाउंस के दोषी को अदालत ने 1,50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता को बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजिंद्र कुमार की अदालत ने बल्ह तहसील के नेरचौक निवासी सीता राम पुत्र टोडर की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर बल्ह तहसील के रोउ (दियारगी) निवासी दोषी लेख राज चौधरी को उक्त जुर्माना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार दोषी लेख राज ने अपनी देनदारी चुकाने के लिए शिकायतकर्ता को एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो यह बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता ने लेख राज को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी। बावजूद राशि की अदायगी न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में अभियोग चलाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई है। दोषी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।