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दो महीने में मंडी-चैलचौक रूट पर चलाई जाएं दो बसें

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मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवहन निगम को मंडी-चैलचौक वाया मौवीसेरी-रखून रूट पर दो अतिरिक्त बसें 60 दिनों के भीतर चलाने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर निगम को 1000 रुपये प्रतिदिन बतौर हर्जाना जिला विधिक सहायता कोष में अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता तथा सदस्यों विभूति शर्मा व आकाश शर्मा ने मंडी के समखेतर स्थित हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की शिकायत को उचित मानते हुए हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक, निगम के मंडलीय प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया है। अधिवक्ता लवण ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार मौवीसेरी, रखून, चैलचौक आदि गांवों के स्थानीय निवासियों की मंडी-चैलचौक मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाने की बहुत पुरानी मांग रही है। लोगों ने इस बाबत उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था। उपायुक्त ने क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिख कर इस मामले में 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। क्षेत्रीय प्रबंधक ने उपायुक्त मंडी को पत्र प्रेषित करके कहा था कि निगम ने इस रूट पर दो अतिरिक्त बसें चलाने का परमिट जारी करने के लिए आवेदन किया है। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत क्षेत्रीय प्रबंधक से जानकारी मांगी थी। सूचना में बताया गया कि इस रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने के परमिट निगम को जारी किए जा चुके हैं।
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फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता राज्य आयोग ने 21 सितंबर 2017 में एक अन्य शिकायत की अपील में दी गई व्यवस्था में कहा है कि निगम को स्टाफ की कमी होने के कारण बसें नहीं चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके चलते फोरम ने निगम द्वारा मंडी-चैलचौक रूट पर अतिरिक्त बसें नहीं चलाने को उनकी सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने निगम को 60 दिनों के भीतर इस रूट पर बसें चलाने के निर्देश दिए हैं।
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