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वोटर स्लिप के बिना भी वोट डाल सकते हैं मतदाता

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अमर उजाला ब्यूरो
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मंडी। लोकसभा चुनाव के लिए 19 मई को मतदान होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं को वोटर स्लिप प्रदान की है। अगर किसी कारणवश किसी वोटर को स्लिप न मिले तब भी वह वोट डाल सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि कोई भी मतदाता यह सोचकर मतदान करने से वंचित न रहे कि उसे तो वोटर स्लिप मिली ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में वोटर कोई भी वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, लिमिटेड और प्राइवेट कंपनियों की ओर से दिए गए पहचान पत्र आदि दिखाकर वोट किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने स्तर पर भी अपनी स्लिप का पता कर लें। हालांकि, चुनाव अधिकारी और कर्मचारी घर-घर आकर भी मतदाताओं को वोटर स्लिप प्रदान करते हैं।
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