सुंदरनगर (मंडी)। चेक बाउंस मामले में सुंदरनगर की अदालत ने दोषी को एक साल का कारावास और हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोषी को 2.75 लाख रुपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता विजय कुमार निवासी, डाकघर भोजपुर, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी ने अधिवक्ता हुसन लाल शर्मा के माध्यम से दोषी मैसर्ज तासू इंजीनियरिंग के मालिक तजिंदर कुमार गुप्ता निवासी, डाकघर रत्ती, तहसील बल्ह, जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला अदालत में दर्ज किया था। अधिवक्ता हुसन लाल शर्मा ने कहा कि दोषी तजिंदर कुमार गुप्ता का शिकायतकर्ता से 2 लाख 50 हजार रुपये का लेन-देन था। तजिंदर ने भुगतान के लिए 2.50 लाख रुपये का चेक दिया था। यह चेक बैंक में बाउंस हो गया। इस पर विजय ने अदालत में मामला दर्ज करवाया। अदालत ने दोषी तजिंदर कुमार गुप्ता को मामले का दोषी पाया और एक साल का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 2.75 लाख रुपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए हैं।