मंडी। मंडी संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह मतदान के दिन रविवार 19 मई को वोट डालने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाएं। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान पर्ची को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है। इस लिए मतदाताओं को आयोग के सुझाए 12 दस्तावेजों में से किसी भी एक को पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। 19 मई को प्रात: सात बजे से सायं 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। दस्तावेजों में मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र, पासबुक (फोटो सहित बैंक, डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचानपत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) और आधार कार्ड शामिल हैं।