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निशुल्क कानूनी सहायता का फायदा उठाए लोग:शर्मा

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जोगिंद्रनगर (मंडी)। प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बुधवार को जोगिंद्रनगर की सिविल जज नेहा शर्मा की अगुवाई में बार एसोसिएशन जोगिंद्रनगर के सदस्यों ने शहर में गरीब और निर्धन लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के संदर्भ में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं असहाय, बच्चों, नाबालिग बच्चों अथवा बूढ़े माता-पिता, जिनका कोई अपना भरण-पोषण का सहारा नहीं है या उनको भरण-पोषण के लिए खर्च नहीं देते, उन्हें कानूनी अधिकारों से अवगत करवाने या जो अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयासरत है। लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा कोई भी पात्र व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
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