फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चेक बाउंस का आरोपी दोषी करार, एक साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
सरकाघाट (मंडी)। चेक बाउंस के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट नंबर वन सरकाघाट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की रकम के साथ 3.20 लाख की रकम भी एक माह में चुकाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश हरमेश कुमार की अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। शाखा प्रबंधक राज्य सहकारी बैंक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रताप सिंह ने 2014 में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से एक लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। गारंटी के तौर पर बैंक में चेक रखा था। कोई भी किस्त बैंक में आरोपी ने जमा नहीं करवाई। चेक बैंक में लगा खाते में पैसे न होने पर बाउंस हो गया। मामला कोर्ट में गया। इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें