10 पंचायत में होगी अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरचौक (मंडी)। विकास खंड बल्ह की ग्राम पंचायतों में प्रधान पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन (आईएएस) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह आरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं संबंधित चुनाव नियमों के तहत तय किया गया है। बल्ह की कुल 47 पंचायतों में से अनुसूचित जाति महिला के लिए 10, अनुसूचित जाति के लिए 9, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए एक,अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक, सामान्य महिला के लिए 13 पंचायतों को आरक्षित किया गया है जबकि 13 पंचायतें अनारक्षित की गई है।
जारी रोस्टर के अनुसार स्योहली, लोहारा, खांडला, नलसर, कसारला, बडसू , मांडल रिगड, कोठी गहरी और बैरी पंचायतों को अनुसूचित जाति महिला श्रेणी में आरक्षित किया गया है। वहीं दसहड़ा, लोहाखर, रियूर, रत्ती, सरधवार, नटनेड, ट्रोह, कठयाहू, बेहाल पंचायतों को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
इसके अलावा सोयरा पंचायत को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, कुम्मी को अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कोठी, हलयातर, लोहारडी, सरकीधार, दखयास, मलथेहड़, करनेहडा,गलमा दूसरा खाबू बाल्ट,भटरोन, बैरकोट, तथा समलोण पंचायतों को सामान्य महिला श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा वरसवाण, डहनू, चांडियाल भडयाल, गोड़ा गागल, छात्रु , नागचला, स्याह, लोअर रिवालसर, सकरोहा , सिधयानी, टिक्कर कला और केहड़ पंचायत को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि आरक्षण रोस्टर को पंचायतों के सूचना पट्टों पर चस्पा किया जाए, ताकि आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके। रोस्टर जारी होने के बाद क्षेत्र में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है।