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चोरी की गहने बेचने और खरीदने वाले को सजा

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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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अमर उजाला ब्यूरो
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सरकाघाट/धर्मपुर (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल कोर्ट नंबर 2 ने चोरी करने वाले और चोरी का सामान खरीदने पर दोनों दोषियों को दो वर्ष और एक वर्ष की सजा के साथ ही जुर्माने की सजा भी सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने बताया कि 4 सितंबर 2013 को ज्योति किरण गांव डबरोग ने थाना सरकाघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इस दिन सुबह वह सरकाघाट बाजार और अस्पताल में किसी कार्य के लिए गई थी। घर में ताले लगाए थे और घर में कोई नहीं था। जब वह शाम 5 बजे घर आए तो उन्होंने देखा कि घर के दोनों दरवाजों के ताले टूटे पड़े थे। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। बेड बॉक्स के रैक में रखे सोने के जेवर, सोने की एक चेन, लेडीज अंगुठी चाक एवं चार हजार नकदी चोरी हो गए थे। मुकदमा 219/13 धारा 454, 380 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया और दोषी अमित कुमार पुत्र गोपाल दास गांव डबरोग को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने यह गहने रवि पुत्र धर्मदास गांव तरेंबला लौंगनी को बेच दिए हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी गहने बरामद कर लिए। दोनों के आरोप साबित होने के बाद अदालत ने दोषी अमित कुमार को धारा 454 में 1 साल की सजा और 1000 जुर्माना तथा धारा 380 में 2 साल की सजा समेत एक हजार रुपये जुर्माना, जबकि दूसरे दोषी रवि कुमार को धारा 411 के तहत 1 साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने की, जबकि नायब कोर्ट मूलराज बिस्ट ने सबूत जुटाने में अहम भूमिका निभाई।
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