मंडी। मतदान और मतगणना बंद होने से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ठेकों और अन्य मंजूरशुदा जगहों पर शराब की बिक्री बंद रहेगी। चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आबकारी एवं कराधान विभाग ने यह सूचना संबंधित अधिकारियों को जारी कर दी है। पार्टियां वोटरों को शराब से रिझा न सकें, इसके लिए चुनावों के दौरान शराबबंदी का यह भी एक कारण है। चुनावों के दौरान 7 नवंबर को शाम पांच बजे शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। जबकि यह प्रतिबंध नौ नवंबर मतदान के दिन शाम पांच बजे तक रहेगा। इसके अलावा मतगणना के दिन 18 को चुनावों पर प्रतिबंध लगेगा। वहीं, अवैध शराब की बिक्री भी आबकारी एवं कराधान विभाग के निशाने पर है। विभाग ने छापामारी करते हुए पांच पेटियां शराब की पकड़ी हैं। इस दौरान मंजूदरशुदा होटलों, ढाबों, रेस्तरां, क्लब आदि में किसी तरह की शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो शराब बेचने वालों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही होगी।
विभाग ने की छापामारी : प्रीतपाल
आबकारी एवं कराधान सह आयुक्त मंडी प्रीत पाल सिंह ने कहा कि निर्देशों पर अमल होगा। चुनावों के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर भी शिकंजा कस दिया है। एक करियाना शॉप से ईटीओ एक्साइज शैलजा शर्मा की टीम ने साठ बोतलें अवैध शराब की पकड़ी हैं। जबकि दूसरी टीम ने बलवीर सिंह मनकोटिया और माधवेद्र सिंह की टीम ने गाडा गुसैनी में कार्रवाई की है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर विभाग की नजर है।