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ईएसआईसी ने किया धारा 59 बी का उल्लंघन : सभा

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नेरचौक (मंडी)। हिमाचल किसान सभा बल्ह इकाई की बैठक नेरचौक में आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता इकाई प्रधान परस राम ने की। बैठक में उच्च न्यायालय दिल्ली के फैसले का स्वागत किया गया। हाल ही में हाईकोर्ट ने ईएसआईसी की ओर से बनाए गए संस्थानों को राज्य सरकारों द्वारा संचालित करने पर आपत्ति जताई है।
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परस राम ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि ईएसआईसी के पास अपनी संपत्ति को राज्य सरकार या पब्लिक पार्टनरशिप को ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं हैं। नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को राज्य सरकार को देकर ईएसआईसी में ईएसआई एक्ट के सेक्शन 59 बी का उल्लंघन किया है। न्यायालय के इस फैसले का हिमाचल किसान सभा ने स्वागत किया है। हिमाचल किसान सभा के संयोजक परस राम ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सरी कॉलेज पर संज्ञान लेते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेरचौक स्टेट मेडिकल कॉलेज पूरे हिमाचल के बीच में स्थित है तथा स्वास्थ्य के लिहाज से पूरे प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन, कॉलेज कम अस्पताल के न चलने से लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि सभा मांग करती है कि राज्य और केंद्र सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे इसे चलाने में कोई कठिनाई आए नहीं तो किसानों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इस बैठक में राजेश शर्मा, नरेश कुमार, जोगिंद्र वालिया, गंगा राम, प्रदीप वालिया, परमानंद शर्मा, उत्तम सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।
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