जोगिंद्रनगर (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्रनगर नेहा शर्मा की अदालत ने राह चलती महिला के कानों की सोने की बालियां झपटने के आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए अमनदीप सिंह और जतिंद्र सिंह निवासी चुहाड़चक, थाना अजीतवाला तहसील और जिला मोगा, पंजाब को अदालत ने 9-9 माह कैद और दो-दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
उपजिला न्यायवादी चनन सिंह डोगरा ने कहा कि उक्त घटना 11 जुलाई 2012 की है, जब रोशनी देवी पत्नी चौधरी राम गांव डवारडू डाकघर द्रंग तहसील पधर दिन के 4 बजे सड़क किनारे पैदल घर जा रही थी। तभी अचानक दोनों दोषी बाइक पर आए और महिला की कान की सोने की बाली झपटकर छीन लीं और भाग गए। घटना के संदर्भ में पधर थाने में 11 जुलाई 2012 को मुकदमा दर्ज हुआ था, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुकद्दमे की पैरवी सरकार की तरफ से उप जिला न्यायवादी चनन सिंह डोगरा ने की और इस मामले में लगभग 10 गवाह अदालत में पेश किए। दोनों को दोषी पाया गया और अदालत ने उन्हें सजा सुनाई गई।
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