कुल्लू। व्यापारी और स्टेक होल्डर्स खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें। उपभोक्ताओं को निम्न गुणवत्ता के पदार्थ उपलब्ध न करवाएं। ऐसा करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह बात खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कही। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मंगलवार को विभाग ने व्यापारियों, होटल कारोबारियों और दुकानदारों (स्टेक होल्डर्स) के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहे।
कार्यशाला में स्टेक होल्डर्स को खाद्य सुरक्षा के नए और पुराने अधिनियम से अवगत करवाया। अनिल शर्मा ने बताया कि विभाग समय-समय पर विभिन्न खाद्य उत्पादों के सैंपल भर रहा है। दुकानदारों और व्यापारियों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वे किसी भी हालत में निम्न गुणवत्ता के उत्पाद न बेचें। उन्होंने कहा कि सभी अपना लाइसेंस जरूर बनवाएं और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी नए संशोधन हुए हैं, उनका भी पालन करें।संवाद