फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस के आरोप में व्यक्ति को दस साल की कठोर कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
कुल्लू। जिला और सत्र न्यायाधीश दविंदर कुमार की अदालत ने चरस रखने के एक दोषी को दस साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि चार सितंबर, 2016 को भुंतर पुलिस थाना के एएसआई राम लाल की अगुवाई में पुलिस की टीम भुंतर-मणिकर्ण मार्ग के सिउंड में रात्रि नाकाबंदी पर थी। रात 08:15 बजे एक व्यक्ति मणिकर्ण से भुंतर की ओर पैदल आते हुए देखा गया। उसके बाद कैरी बैग भी था। जब उसने पुलिस को देखा तो वह पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। इस बीच उसने बैग को सड़क के किनारे पर फेंक दिया।
पुलिस ने व्यक्ति को कुछ दूरी पर पकड़ लिया। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उससे दो किलो 15 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम राजेंद्र कुमार निवासी कालीकोट सुरेकेत तहसील दुलापीत नेपाल बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ भुंतर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया।
विज्ञापन

पुलिस ने इसके बाद कुल्लू कोर्ट में चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोग साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दविंदर कुमार की अदालत ने उसे दोषी करार दिया और दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रुपये का हर्जाना भी किया गया। जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने कहा कि इस दौरान कुल आठ गवाहों को पेश किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें