कुल्लू। केंद्र सरकार ने चीनी के थोक भंडारण की सीमा घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। अगस्त में जारी अधिसूचना के तहत थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 4000 क्विंटल चीनी भंडारित करने की सीमा तय थी। सितंबर में अधिसूचना में संशोधन कर इसे घटाकर 2000 क्विंटल कर दिया गया है।
जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवन कुमार ने बताया कि सभी चीनी थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। उन्हें पोर्टल पर चीनी के वर्तमान स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपलोड करनी होगी। प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक अपडेट करना अनिवार्य है। संवाद