सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुल्लू में शुरू हुआ है सर्वेक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाथ से मैला ढोने वाले स्वच्छकारों का व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सर्वेक्षण चलेगा। पुराने सर्वेक्षण के आंकड़ों को हटाकर ग्रामीण तथा शहरी निकाए नए सर्वेक्षण के आंकड़े अपलोड करना सुनिश्चित बनाएं। यह बात उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने सोमवार को मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अस्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल, हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित है। जिले में अस्वच्छ या शुष्क शौचालयों, हाथ से मैला ढोने के कार्य में शामिल व्यक्तियों के बारे में अगर कोई प्रासंगिक जानकारी हो तो संबंधित पंचायत अधिकारियों/शहरी स्थानीय निकायों/खंड विकास अधिकारियों को प्रदान कर सर्वेक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाएं।
उपायुक्त ने जिला श्रम अधिकारी को समय-समय पर श्रमकारों के मामलों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिले के सफाई कर्मचारियों का साल में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित बनाएं। इस दौरान जानकारी के साथ स्वच्छता किट भी दी जाए। इस दौरान जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद