शहर के एक निजी स्कूल में केजी कक्षा की नन्ही छात्रा के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला अध्यापिका के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। मामला जेजे एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मामला शहर के नामी स्कूल का होने के चलते पुलिस गहनता से जांच में जुट गई है। नन्ही बच्ची के साथ शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न की शिकायत को लेकर दो दिन पूर्व अभिभावक एसडीएम सदर रोहित राठौर के समक्ष पहुंचे थे। जिस पर उन्होंने स्कूल की सीपीएमसी से रिपोर्ट मांगी थी और पुलिस को केस में छानबीन के निर्देश दिए थे। जिस पर पुलिस ने बयान दर्ज किए। गहन जांच के बाद मामले में केस दर्ज किया गया।
शिकायत में अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि महिला अध्यापिका ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की है। बाल खींचे, मारा और उसे टॉयलेट तक जाने की अनुमति नहीं दी। जिसके कारण उनकी बच्ची स्कूल भी नहीं जा रही है और डरी हुई है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने आरोपी महिला अध्यापक को नोटिस जारी कर जबाव-तलब किया है। वहीं, एसडीएम सदर ने भी स्कूल प्रधानाचार्य को बच्ची के स्कूल में आने पर सुरक्षित माहौल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
इधर, डीएसपी मुख्यालय शिव चौधरी ने बताया कि बच्ची का शारीरिक उत्पीड़न मामले में आरोपी अध्यापिका के विरुद्ध सदर थाना में जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। उधर, एसडीएम सदर रोहित राठौर ने बताया कि स्कूल प्रबंधन को बच्ची के स्कूल आने पर सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कहा गया है। नन्ही बच्ची के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मामला सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया है। नामी स्कूल में नन्ही बच्ची के साथ मारपीट का लोग खूब विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो में बच्ची अध्यापिका द्वारा मारपीट की व्यथा बता रही है।