केलांग (लाहौल-स्पीति)। लाहौल-स्पीति प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत दिवाली पर पटाखों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आठ नवंबर को दिवाली पर रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है। 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) पीक से अधिक ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे में पटाखे वर्जित हैं। भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में भी पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है।
लाइसेंस के बिना पटाखों का भंडारण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। अस्थायी बिक्री और भंडारण के लिए केलांग पुलिस ग्राउंड, उदयपुर आईटीआई ग्राउंड तथा काजा स्पोर्ट्स ग्राउंड निर्धारित हैं। प्रशासन ने लोगों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है। संवाद