कुल्लू। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के तत्वावधान में 14 मार्च को कुल्लू, मनाली और बंजार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू की सचिव आभा चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीन विवाद, बैंक से संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से कम राशि के चेक से लेन-देन के मामले लिए जाएंगे। इसमें मोटर व्हीकल की लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर व्हीकल के चालानों का भी निपटारा किया जाएगा।
उन्हाेंने कहा कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे ऐसे मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है व किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। लोगों को लोक अदालत का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के दूरभाष नंबर 01902-222378 पर संपर्क किया जा सकता है।