अदालत ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एक दोषी चंद्रकेश नंदू पुत्र खीमू राम निवासी गांव उबल सेरी, डाकघर मौहल, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस फैसले में अदालत ने 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
मामले के अनुसार 17-04-02018 को पुलिस ने सद्दाम हुसैन पुत्र ननकू राम निवासी ग्राम सराय साजन ताकियान, पोस्ट सरिया, तहसील नानपाड़ा, जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) का बयान दर्ज किया कि वह आइसक्रीम, कुल्फी बेचता था। इस दिन वह अपने अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रोहलगी गांव में आदि ब्रह्मा देवता के मंदिर में आयोजित मेले में आइसक्रीम बेचने गया था। आइसक्रीम बेचते समय उसकी मुलाकात रिश्तेदार रियाज अली पुत्र रफीक अली निवासी ग्राम सराय साजन ताकियान, पोस्ट सरिया, तहसील नानपाड़ा, जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) से हुई। लगभग 4:00 से 4:30 बजे बारिश शुरू हो गई। वह (सद्दाम हुसैन) रियाज और सलमान नामक एक व्यक्ति के साथ दोहरानाला की ओर चलने लगे जिससे कुल्लू जाने वाली बस में सवार हो सकें। जब मेले से निकल रहे थे तो एक स्थानीय व्यक्ति भी उनके साथ चलने लगा। लगभग 5:30 बजे जब वे सभी चन्नुग्रां गांव के पास बावड़ी पर पहुंचे तो रियाज चिल्लाया। सद्दाम हुसैन पीछे की ओर गया तो उक्त स्थानीय व्यक्ति रियाज को मार रहा था। उसने रियाज का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आरोपी रियाज के सिर कटे शरीर को लात-घूंसों से मार रहा था। शिकायतकर्ता, उसके दोस्तों और स्थानीय निवासियों ने आरोपी को दराट के साथ गांव डावरी की ओर जाने वाले रास्ते पर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भुंतर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत 18-04-2018 को मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जांच पूरी होने पर आरोपी चंद्रकेश नंदू के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले में आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी कुल्लू ने की।