कुल्लू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली और अटल टनल प्रवास के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक कुल्लू की ओर से प्रस्तुत यातायात संचालन योजना के आधार पर विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों समेत अन्य वाहनों की आवाजाही को निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित, नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा।
आदेश के अनुसार छह अक्तूबर रात आठ बजे से सात अक्तूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यकता के अनुसार इन वाहनों को प्रतिबंधित करने या वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट करने की व्यवस्था की जाएगी। सात अक्तूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। छह से आठ अक्तूबर तक रामबाग से हिडिंबा मंदिर और ओल्ड मनाली की ओर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाहनों को भी कुछ समय के लिए रोका, नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और वाहन चालकों से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। आदेशों के तहत आपातकालीन सेवाओं, एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस एवं सुरक्षा वाहनों और वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। संवाद
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