कुल्लू। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू की सचिव आभा चौहान ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 10 मई को जिला कुल्लू में लोक अदालत होगी।
इसमें न्यायालय कुल्लू, मनाली और बंजार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक-अदालत होगी। लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीन विवाद, बैंक संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से कम राशि के चेक से लेन देन के मामले लिए जाएंगे। इस अवसर पर मोटर व्हीकल की लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें मोटर व्हीकल के चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे ऐसे मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को लोक-अदालत का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। संवाद