चरस तस्करी के एक मामले में अभियोग साबित होने पर स्पेशल जज 2 कुल्लू की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार 29 अगस्त 2015 को हैड कांस्टेबल नारायण कुमार के साथ अन्य पुलिस की एक टीम छोज ब्रिज पर गश्त कर रहे थे। इसी बीच रात्रि को करीब एक बजे उन्होंने देखा कि छोज ब्रिज से मुख्य सड़क की तरफ एक व्यक्ति आ रहा है। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति ने भागने की कोशिश की।
शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी ली। इस दौरान व्यक्ति के कब्जे से एक कैरी बैग मिला। बैग तलाशने पर चरस बरामद हुई। तौलने पर चरस का वजन 1.630 ग्राम पाया गया। मामले में कुल्लू सदर थाना में आरोपी कर्मा बुधा मगर निवासी गांव व डाकघर काकरी जिला रूकम आंचल रावती नेपाल के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामला कोर्ट में दायर किया गया। कोर्ट में अभियोग के दौरान नौ गवाहों को पेश किया गया। सभी दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज 2 कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा के आदेश दिए। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माने के भी आदेश दिए। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिला उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने कोर्ट से चरस तस्कर को सजा के आदेश होने की पुष्टि की है।